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जेल के ताले टूट गए केजरीवाल छूट गए

आज पाँच मिनट से कम की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है

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आज पाँच मिनट से कम की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जमानत का विरोध करते हुए गुरुवार को यह कहते हुए एक नया हलफनामा दायर किया था कि चुनाव प्रचार जमानता का आधार नहीं हो सकता। न तो यह फंडामेंटल राइट है और न ही लीगल राइट। बहरहाल, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अनुरोध किया था कि 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित होने तक उन्हें अंतरिम जमानत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया। केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने पर रोका नहीं गया है। केजरीवाल एक जून तक जेल से बाहर रहेंगे और दो जून को उन्हें सरेंडर करना पड़ेगा। और जब तक वो जेल से बाहर हैं , उन्हें कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा।

अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें अंतरिम जमानत मिली है। अपराध मुक्त नहीं किया है। उन्होंने कहा कि प्रचार के बाद उन्हें वापस नहीं जाना है।

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